इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कहा वकीलों,मुंशीयों की मदद की जाए
प्रयागराज : इलाहबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने लॉकडाउन में वकीलों की मदद में आदेश जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश ने आदेश जारी कर सरकार के पास स्थित एडवोकेट वेलफेयर फंड जिसमें नोटेरी वकालतनामा, शपथपत्र आदि से अर्जित समस्त धनराशि है, वह सरकार बार काउंसिल को ट्रांसफर करें.
मुख्य न्यायाधीश ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया सहित प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन से पूछा था कि इस प्राकृतिक आपदा के समय अधिवक्ताओं और उनके मुंशियों के लिए बार किस प्रकार से मदद कर रही। जिसपर अवध बार के द्वारा लिए गए कदम कि सभी अधिवक्ताओं को 5000 रुपये तक कि मदद दी जाएगी कि सराहना की है। न्यायालय ने निर्णय देते हुए बार काउंसिल को 20 अप्रैल 2020 तक वेलफेयर फंड को किस प्रकार अधिवक्ता हितों मे निर्गत की जाए सम्पूर्ण ब्यौरा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।