लॉकडाउन 4 में दुपहिया पर दो सवारी मंहगा पड़ेगा, थूकने पर जुर्माना

 

प्रतीकात्मक तस्वीर

16 मई, लखनऊ.संवाददाता। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने नया आदेश जारी किया है। जिसके तहत अब दो पहिया वाहन पर दो लोगों के बैठने की अनुमति कार्यकारी मजिस्ट्रेट से लेना होगा। दो पहिया बाहन पर पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट, मास्क और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा।
-दो पहिया वाहन पर दो लोगों के बैठने पर पर 250 रुपये का जुर्माना है दूसरी बार गलती पकड़े जाने पर 500 का जुर्माना है और तीसरी बार बैठने पर 1000 का इसके बाद गाड़ी सीज कर ली जाएगी।
-घर से बाहर निकलने पर मास्क ना लगाने और सार्वजनिक जगह पर थूकने वाले पर पहली बार और दूसरी बार 100 रुपये और तीसरे बार 500 रुपये जुर्माना लगेगा।

इस सिलसिले में शासनादेश जारी कर दिया गया है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने महामारी एक्ट 1860 के तहत आदेश जारी किए है।

 

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