लॉकडाउन 4: यूपी सरकार की नई गाइडलाइन जारी पढ़ें क्या करना है क्या नहीं
लॉकडाउन 4 में क्या क्या खोलने की मिली अनुमति
- ग्रामीण क्षेत्र में एवं नगर पालिका क्षेत्र में कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी
- सब्जी मण्डी के सम्बन्ध में मुख्य मण्डी सुबह 04.00 से 07.00 बजे तक खुलेंगी
- शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी
- रेस्टोरेंट आदि में केवल होम डिलेवरी की व्यवस्था होगी एवं मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन सिर्फ बेचने का कार्य किया जाएगा एवं दुकानों में बैठ कर खाने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी
- बारात घर खोले जायेंगें लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा इसमें 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी
- स्ट्रीट वेन्डर / पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी लेकिन उन्हे अपना फेस मास्क एवं ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं उनको सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर बिक्री करने की अनुमति होगी
- नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेन्सी एवं आवश्यक आपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी
- पूरे प्रदेश में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी , यदि परिवार के बच्चे है तो दो बच्चो तक अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी
- बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी , लेकिन यदि महिला पीछे बैठी है उसको भी अनुमति होगी , लेकिन बाइक सवार समस्त व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा
- थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियो तक ही चलने की अनुमति होगी । ऐसे वाहनों में समस्त यात्रियों का मास्क व फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा
- प्रिन्टिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को भी खुलने की अनुमति होगी
नोएडा / गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पाट एरिया के अन्दर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबन्ध नहीं रहेगा जिसके विस्तृत आदेश सम्बन्धित जिला प्रशासन जारी करेगा ।
लॉक़ाउन 4 में ये गतिविधियां पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगी
- समस्त घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्राएं , सिवाय चिकित्सकीय - आपात स्थिति , एयर - एम्बूलेन्स और गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य हेतु यात्रा को छोड़कर
- मेट्रो रेल सेवायें
- समस्त स्कूल , कॉलेज , शैक्षिक प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान।
- सत्कार सेवाएं ( Hospitality Services ) , सिवाय उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों , पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों हेतु उपयोग में लायी जा रही हों , अथवा लॉकडाउन के कारण फंसे हुए पर्यटकों अथवा क्वारन्टाइन करने के उपयोग में लायी जा रही हो
- बस डिपो , रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डो पर चलने वाली कैन्टीन इत्यादि तथा रेस्टोरेन्ट - किचन को खाने खाद्य पदार्थों की केवल होम - डिलीवरी करने की अनुमति होगी
- समस्त सिनेमा हॉल , शॉपिंग मॉल , जिम , तरण - ताल ( Swimming Pool ) , मनोरंजन - पार्क , थिएटर , बार एवं सभागार , एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान । यद्यपि खेल - परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी , किन्तु इनमें दर्शकों हेतु अनुमति नहीं होगी
- समस्त सामाजिक राजनैतिक खेल मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्यक्रम अन्य सामूहिक गतिविधिया निषिद्ध रहेंगी ।
- समस्त धार्मिक स्थल पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बन्द रहेंगे । धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे । निम्नलिखित गतिविधियों को ( कन्टेनमेन्ट जोन के सिवाय ) प्रतिबन्धों के साथ अनुमति दी जायेगी
राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री
- राज्यों द्वारा निर्धारित किये गये यात्री - वाहन और बसों का राज्य के अन्दर आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है इसके लिए अलग से आदेश जारी किये जायेंगें
